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UP के बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली है चुनाव से पहले बड़ी खुशखबरी, इन लोगों को मिलेगी 33 परसेंट की भारी भरकम छूट…….

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे कार्य और तेजी से हो रहा है अब संसद के दोनों सदन में पहले तो महिला आरक्षण बिल पास किया गया था लेकिन अब उसके बाद ऊर्जा विभाग में इसे लेकर नहीं बहस्वी जारी हो चुकी है नए कनेक्शन लेने पर जाम की जाने वाली धनराशि में ग्रामीण महिलाओं को 33{0d38550416a7551fb71549abaf98fd3cdf92c9637025f68e9aa45eb66f82f07f} और शहरी महिलाओं को 15{0d38550416a7551fb71549abaf98fd3cdf92c9637025f68e9aa45eb66f82f07f} छूट देने की मांग और तेज हो गई है.

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इस मामले को लेकर राज्य उपभोक्ता परिषद ने बुधवार को निमायत आयोग में वितरण संहिता की धारा 1.3 (1) के तहत एक नया प्रावधान के लिए प्रस्तावित दाखिल किया है. वहीं प्रदेश में अभी तक 3.35 करोड़ विद्युत उपभोक्ता दर्ज किए गए हैं और इसमें करीब 10{0d38550416a7551fb71549abaf98fd3cdf92c9637025f68e9aa45eb66f82f07f} से कम महिला उपभोक्ता है. ऐसे में उपभोक्ता इस परिषद ने निमायत आयोग में दाखिल किए गए प्रस्ताव में दलित दी गई है कि प्रदेश के अंदर महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए बिजली के कनेक्शन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए।

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इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड पूर्णविलोकन पैनल के सदस्य की हैसियत की ओर से राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद नहीं कास्ट डाटा बुक में नया प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव रख सकता है और इसी के तहत बुधवार को निमायक विभाग ने प्रस्ताव कर दिया जिसके अंदर मांग की गई कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला को किसी भी प्रकार का नया कनेक्शन देते समय कोई भी फीस में 33{0d38550416a7551fb71549abaf98fd3cdf92c9637025f68e9aa45eb66f82f07f} और शहरी क्षेत्र की महिलाओं में 15{0d38550416a7551fb71549abaf98fd3cdf92c9637025f68e9aa45eb66f82f07f} की छूट दी जाए साथ ही महिलाओं कनेक्शन धारी की अलग से गणना की जाए ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके.

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अब इस पूरे मामले को लेकर राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि यदि आयोग इस प्रस्ताव पर मोहर लगा देता है तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को कनेक्शन में छूट देने वाला पहला राज्य बन जाएगा वहीं परिषद जल्द ही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात करने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की जाएगी की विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत महिलाओं को नए कनेक्शन में छूट दी जाए.

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