लोन लेने और जिन्होंने लोन लिया हुआ उनके लिए RBI लेकर आया खुशखबरी जिसे जानकर झूम उठोगे आप।
... RBI Directs Banks Regarding EMI Or Tenure Of Home Loan

RBI Directs Banks Regarding EMI Or Tenure Of Home Loan: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से कहा है कि वे ब्याज दरों को नए सिरे से तय करते समय लोन लेने वाले ग्राहकों को एक निश्चित (फिक्स्ड) ब्याज दर चुनने का विकल्प प्रदान करें। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि यह देखा गया है कि ब्याज दर बढ़ने पर ऋण अवधि या मासिक किस्त (ईएमआई) बढ़ा दी जाती है और ग्राहकों को इसके बारे में ठीक से सूचित नहीं किया जाता है और न ही उनकी सहमति ली जाती है।
इस चिंता को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने अपने नियमन के तहत आने वाली इकाइयों से उचित नीतिगत ढांचा बनाने को कहा है. रिजर्व बैंक ने कहा, ''ऋण मंजूरी के समय बैंकों को अपने ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि मानक ब्याज दर में बदलाव की स्थिति में ईएमआई या ऋण अवधि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ईएमआई या ऋण अवधि के विस्तार की जानकारी ग्राहक को उचित माध्यम से तुरंत दी जानी चाहिए।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंकों को नए सिरे से ब्याज दरें तय करते समय ग्राहकों को तय ब्याज दर चुनने का विकल्प देना चाहिए. इसके अलावा पॉलिसी के तहत ग्राहकों को यह भी बताया जाना चाहिए कि लोन की अवधि के दौरान उन्हें कितनी बार इस विकल्प को चुनने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही कर्जदारों को ईएमआई या लोन की अवधि बढ़ाने या दोनों का विकल्प दिया जाना चाहिए।
ग्राहकों को ऋण को पूर्ण या आंशिक रूप से समय से पहले चुकाने की अनुमति है | RBI Directs Banks Regarding EMI Or Tenure Of Home Loan
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ग्राहकों को समय से पहले पूरा या आंशिक लोन चुकाने की इजाजत दी जानी चाहिए. यह सुविधा उन्हें ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय उपलब्ध होनी चाहिए।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते पेश मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने कर्जदारों को फ्लोटिंग ब्याज दर से एक निश्चित ब्याज दर चुनने की इजाजत देने की बात कही थी.
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि इसके लिए नया ढांचा तैयार किया जा रहा है. इसके तहत बैंकों को कर्जदारों को कर्ज की अवधि और मासिक किस्त (ईएमआई) के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी।