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Income Tax भरने वालों के लिए आई बुरी खबर, नहीं मिलेगा इनकम टैक्स रिफंड, ये है वजह... 

Income Tax Return e-Verification: कई करदाताओं ने समय सीमा से पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से मूल्यांकन वर्ष 2023-24 या वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया था, लेकिन अपने ITR को सत्यापित नहीं किया था। अब ये करदाता रिफंड के पात्र नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आईटी विभाग के नियमों के मुताबिक सभी करदाताओं को अपना आईटीआर वेरिफाई करना अनिवार्य है.

 
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Income Tax Return e-Verification: कई करदाताओं ने समय सीमा से पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से मूल्यांकन वर्ष 2023-24 या वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया था, लेकिन अपने ITR को सत्यापित नहीं किया था। अब ये करदाता रिफंड के पात्र नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आईटी विभाग के नियमों के मुताबिक सभी करदाताओं को अपना आईटीआर वेरिफाई करना अनिवार्य है.

यदि करदाता अपने आयकर रिटर्न (Income Tax Return) को सत्यापित नहीं करता है, तो ITR भरा हुआ नहीं माना जाएगा। आयकर विभाग आईटीआर दाखिल करने के बाद सत्यापन के लिए 30 दिन का समय देता है। सत्यापन नहीं होने पर आयकर विभाग रिफंड की प्रक्रिया नहीं करेगा। ऐसे में इन करदाताओं को दोबारा आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा.

31 लाख लोगों को नहीं मिलेगा रिफंड

इनकम टैक्स वेबसाइट के मुताबिक, 23 अगस्त तक 6.91 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रिटर्न दाखिल किया था, लेकिन सिर्फ 6.59 करोड़ करदाताओं ने ही अपने आईटीआर को वेरिफाई किया है. बाकी 31 लाख लोगों ने अपने रिटर्न का सत्यापन नहीं कराया है. इसमें से कुछ करदाताओं के लिए वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन का समय है, जो जल्द ही खत्म हो जाएगा. आयकर विभाग ने इन लोगों को जल्द से जल्द वेरिफिकेशन कराने के लिए अलर्ट किया है.

आयकर विभाग ने दी जानकारी

बुधवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट के जरिए आयकर विभाग ने कहा कि अपने आईटीआर को 30 दिनों के भीतर सत्यापित करें, अन्यथा आपको दोबारा रिटर्न दाखिल करना होगा और इसके लिए आपको विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा।