यदि सहारा में फँसा हुआ है आपका भी पैसा तो यह खबर आपके लिए है, जानिए मोदी सरकार के 'सहारा रिफंड पोर्टल' से कैसे वापस मिलेगी मेहनत की कमाई।
Jul 18, 2023, 11:23 IST

क्या आपने भी अपनी मेहनत की कमाई सहारा इंडिया में निवेश की है? क्या आपका भी पैसा डूब गया है? यदि हां, तो अब अपना पैसा वापस पाने का समय आ गया है। इसके लिए मोदी सरकार 18 जुलाई 2023 को 'सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च कर रही है. इसके जरिए सहारा के उन निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा, जिनकी निवेश की समय सीमा पूरी हो चुकी है. सहारा की चार सहकारी समितियों के निवेशक पैसा वापस पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये चार सोसायटी हैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सहारा इंडिया की सहकारी समितियों में करीब 10 करोड़ निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे. उन्होंने ट्वीट किया, ''कल (18 जुलाई) उन लोगों के लिए विशेष दिन है जिनका पैसा सहारा की सहकारी समितियों में कई वर्षों से फंसा हुआ है। मोदी सरकार उन निवेशकों की जमा राशि लौटाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इसके तहत कल 'सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की प्रतिबद्धता से उन सभी लोगों को राहत मिलेगी जो अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं। [embed]https://twitter.com/MinOfCooperatn/status/1680990895980830721[/embed] यह पोर्टल बताएगा कि निवेश किया गया पैसा कैसे वापस पाया जा सकता है। सहारा में जिन लोगों का पैसा फंसा है उनमें से ज्यादातर लोग बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के बताए जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉन्च होने वाले पोर्टल में निवेशक अपना दावा ऑनलाइन पेश कर सकेंगे. पोर्टल पर एक लिंक होगा जिस पर क्लिक करते ही सेबी सहारा ऑनलाइन एप्लीकेशन-2023 का वेब पेज खुल जाएगा। दावेदारों को उस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी। बता दें कि 29 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सहारा की 4 कमेटियों के निवेशकों को 9 महीने में पैसा लौटा दिया जाएगा. सहारा ग्रुप के निवेशकों को राहत देने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. इस अर्जी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 'सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट' से 5000 करोड़ रुपये सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (सीआरसीएस) को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे.