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आमिर खान को मिली सजा, नाबालिग बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, अदालत ने सुनाया फैसला... 

पांचवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी आमिर खान को जिला अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। उसने वर्ष 2014 में घटना को अंजाम दिया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विकासनगर ने की

 
Aamir khan jail

पांचवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी आमिर खान को जिला अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। उसने वर्ष 2014 में घटना को अंजाम दिया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विकासनगर ने की।

जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना के बाद से आमिर जेल में है. जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि अक्टूबर 2014 में कक्षा पांच में पढ़ने वाली नौ साल की बच्ची को स्कूल जाते समय आमिर ने रोक लिया था.

दुष्कर्म के बाद आमिर फरार हो गया

उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसे रोती हालत में छोड़कर भाग गया। घटना के बाद पीड़िता ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आमिर खान को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया.

मामले की जांच तत्कालीन सीओ दादरी अनुराग सिंह ने की थी। उन्होंने आमिर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए. गवाहों और सबूतों के आधार पर आमिर को लड़की से बलात्कार का दोषी ठहराया गया। जांच अधिकारी ने अदालत को यह भी बताया कि डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि लड़की के साथ आमिर खान ने बलात्कार किया था।

नौ साल में आया फैसला

फैसला आने में नौ साल लग गए, लेकिन पीड़ित पक्ष को कानून पर भरोसा था. उन्होंने बताया कि शनिवार को उनके साथ न्याय हुआ है. घटना के बाद पीड़िता कुछ दिनों तक सदमे में थी. उनकी काउंसलिंग की गई. शनिवार को फैसले के बाद पीड़िता ने कहा कि महिलाओं से जुड़े अत्याचारों के खिलाफ लोगों को खुलकर आवाज उठाने की जरूरत है.